हजारीबाग: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत हजारीबाग जिले के निजी विद्यालयों में नामांकन की आस लगाए बैठे अभिभावकों और बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026–27 में निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षाओं (Entry Classes) में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर योग्य बच्चों के नामांकन हेतु आगामी 11 जुलाई 2026 (शनिवार) को समाहरणालय भवन में अपराह्न 4:00 बजे लॉटरी का आयोजन किया जाएगा। इस लॉटरी के माध्यम से ही बच्चों का स्कूलों में चयन सुनिश्चित होगा।
गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में पढ़ने का हक
आरटीई की धारा 12(1)(C) के तहत समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। इस बार की चयन प्रक्रिया को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान, हजारीबाग) ने पूरी तैयारी कर ली है।
लॉटरी प्रक्रिया की शुचिता और नियमों को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है:
“शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रावधानों के अनुरूप इस वर्ष भी पात्र अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जाएगा। लॉटरी के माध्यम से ही पारदर्शी तरीके से सीटों का आवंटन होगा ताकि किसी भी स्तर पर कोई विसंगति न रहे। समाहरणालय भवन में होने वाले इस आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।”


